लाल क़िला विस्फोट: दिल्ली अदालत ने आरोपी महिला डॉक्टर को एनआईए हिरासत में वकील से मिलने की अनुमति दी

Delhi High Court

नई दिल्ली, 15 जनवरी (PTI) – दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को लाल क़िला विस्फोट मामले में आरोपी डॉ. शाहीन सईद को एनआईए हिरासत में रहते हुए अपने वकील से मिलने की अनुमति दी।

प्रिंसिपल जिला और सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने नोट किया कि आरोपी ने एजेंसी की हिरासत में रहते हुए अपने वकील से मिलने के लिए आवेदन किया था।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी डॉक्टर के वकील ने गुरुवार को एक और आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भी एनआईए हिरासत में सईद से मिलने की इच्छा जताई।

उन्होंने कहा, “दायर किए गए सबमिशन्स को ध्यान में रखते हुए, आवेदन पर विचार किया गया और अनुमति दी जाती है कि वकील राहुल सहानी को केवल आज ही, 15 जनवरी 2026 को, एनआईए हिरासत में आरोपी डॉ. शाहीन सईद से मिलने की अनुमति है। बैठक 4 बजे से 5 बजे तक 15 मिनट के लिए होगी, नियमों और विनियमों का पालन करते हुए।”

अदालत ने बुधवार को आरोपी डॉक्टर की एनआईए हिरासत तीन दिन और बढ़ा दी थी।

आत्मघाती हमलावर उमर-उन-नबी ने 10 नवंबर 2025 को लाल क़िले के बाहर विस्फोटक से भरी कार चलायी थी, जिसमें 15 लोग मारे गए थे।

एनआईए ने इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। PTI MNR RHL

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