लाल किला विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया

New Delhi: Police personnel at the site in the aftermath of the blast that occurred near Red Fort Metro Station on Monday, killing at least nine people and gutting several vehicles, in New Delhi, Tuesday, Nov. 11, 2025. (PTI Photo/Kamal Kishore)(PTI11_11_2025_000022B)

नई दिल्ली, 11 नवंबर (पीटीआई): दिल्ली पुलिस ने सोमवार शाम लाल किले के पास हुए धमाके में नौ लोगों की मौत के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच तेज़ कर दी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस की कई टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर में यूएपीए की धारा 16 और 18 शामिल की गई हैं, जो आतंकी हमले की सज़ा और साज़िश से संबंधित हैं। साथ ही, बीएनएस की धाराएं भी लगाई गई हैं।

सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक धीमी गति से चलती कार में हुए उच्च तीव्रता वाले विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और कई वाहन आग की चपेट में आ गए, अधिकारियों ने बताया।

— पीटीआई

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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