
संभल (उत्तर प्रदेश), 28 अगस्त (पीटीआई): चंदौसी की एक अदालत ने गुरुवार को शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद की अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की है।
मामला सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में सूचीबद्ध था।
शाही जामा मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने पत्रकारों से कहा कि आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन (स्टे) के कारण इसे 25 सितंबर तक टाल दिया गया है।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री श्री गोपाल शर्मा ने भी पीटीआई से बातचीत में इस विकास की पुष्टि की।
मुस्लिम पक्ष ने मामले की सुनवाई योग्यता को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन 19 मई को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया।
यह विवाद 19 नवंबर पिछले वर्ष का है, जब हिंदू याचिकाकर्ताओं, जिनमें अधिवक्ता हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन शामिल थे, ने संभल जिला अदालत में दावा किया कि मस्जिद एक पूर्व-मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।
अदालत के आदेश पर उसी दिन (19 नवंबर) सर्वेक्षण कराया गया, जिसके बाद 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण हुआ।
24 नवंबर के इस दूसरे सर्वेक्षण से संभल में गंभीर अशांति फैल गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
इस हिंसा के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बारक और मस्जिद कमेटी प्रमुख जफर अली पर केस दर्ज किया। इसके अलावा 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई।
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