संभल (यूपी), 19 जून (पीटीआई) — संभल के उप-जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर रहमान बारक के खिलाफ अवैध निर्माण के मामले में बहस सुनने के बाद अगली सुनवाई 26 जून के लिए निर्धारित की है, अधिकारियों ने बताया।
बारक पर संभल के दीपा सराय इलाके में बिना बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के घर बनाने का आरोप है। इस मामले में सबसे पहले 5 दिसंबर, 2024 को उप-जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें नोटिस जारी किया था।
इसके बाद कई नोटिस जारी किए गए, जिनमें से हालिया सुनवाई 12 जून को हुई थी।
अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार को संभल के एसडीएम विकास चंद्र की अदालत में सुनवाई हुई। बारक खुद उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनके वकील ने बहस प्रस्तुत की।
एसडीएम विकास चंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि यह मामला उत्तर प्रदेश भवन विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा 10 के तहत चल रहा है।
उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई में एक अन्य पक्ष, ममलुकुर रहमान ने बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत किया था।
मुरादाबाद के सहायक टाउन प्लानर द्वारा इस योजना का तकनीकी मूल्यांकन किया जाना था, जिसकी रिपोर्ट अब अदालत को प्राप्त हो चुकी है।
अदालत ने अंतिम तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक अनुस्मारक और औपचारिक पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी, एसडीएम ने कहा। PTI COR ABN ABN KVK KVK
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