सिथारमण ने अध्यादेश की जगह मणिपुर GST विधेयक पेश किया

**EDS: THIRD PARTY IMAGE; SCREENGRAB VIA SANSAD TV** New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman speaks during the first day of the Winter Session of Parliament, in New Delhi, Monday, Dec. 1, 2025. (Sansad TV via PTI Photo)(PTI12_01_2025_000150B)

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (PTI) — वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को मणिपुर GST विधेयक पेश किया, जो GST परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करेगा।

मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, जो 7 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, को प्रतिस्थापित करेगा।

56वीं GST परिषद, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने लगभग 375 वस्तुओं पर GST दरों को समायोजित करने का निर्णय लिया था। इसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरों को 2 स्लैब – 5 और 18 प्रतिशत में मर्ज किया गया। अल्ट्रा-लक्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दर प्रस्तावित की गई है।

नई कर दरों को 22 सितंबर से लागू किया गया। वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों में बदलाव को लागू करने के लिए, राज्य GST कानूनों में संशोधन करना आवश्यक था।

वर्तमान में मणिपुर राष्ट्रपति शासन के तहत है।

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