नई दिल्ली, 25 अगस्त (पीटीआई): दिल्ली पुलिस ने सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाल ही में हुए कथित हमले के लिए दो लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई हैं।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह नई धारा तब जोड़ी गई जब जांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि यह हमला कोई अलग-थलग घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था।
दोनों आरोपी—राजेशभाई खिमजी और तहसीन सैयद—जो पहले से ही हिरासत में हैं, पर पहले हमला और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 के तहत आपराधिक साजिश की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
बीएनएस की धारा 61 के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने, या अवैध साधनों से अन्यथा कानूनी कार्य करने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसा समझौता एक आपराधिक साजिश के बराबर होता है।
इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे अपराधों के षड्यंत्रकारियों को, जिनमें आजीवन कारावास या दो साल या उससे अधिक के कठोर कारावास की सज़ा होती है, वही सज़ा मिलती है मानो उन्होंने अपराध को उकसाया हो।
अन्य मामलों में, सज़ा छह महीने तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों तक बढ़ सकती है।
अधिकारी ने कहा, “मामले की गंभीरता के साथ पैरवी की जा रही है।”
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