सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नदी विवाद कानून के तहत पेन्नैयार ट्रिब्यूनल का गठन करने का आदेश दिया

New Delhi: A view of Supreme Court of India, in New Delhi, Tuesday, Dec. 16, 2025. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI12_16_2025_000045B)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह पेन्नैयार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद पर निर्णय लेने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन करे और एक महीने के भीतर एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करे।

यह निर्देश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने दिया।

न्यायमूर्ति नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा, “इसलिए, हमें केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक उचित अधिसूचना जारी करने और आज से एक महीने की अवधि के भीतर यहां पक्षों के बीच अंतर-जल विवाद के निर्णय के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करने का निर्देश देने से बचने का कोई कारण नहीं दिखता है।

विस्तृत फैसले का इंतजार है।

तमिलनाडु सरकार ने नदी पर बांधों और मोड़ पर किए जा रहे काम को लेकर कर्नाटक के खिलाफ दायर अपने मूल मुकदमे के माध्यम से 2018 में शीर्ष अदालत का रुख किया था। इसने कहा कि एक अंतरराज्यीय नदी में पानी को एक राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है और कोई भी राज्य इस पर अनन्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। पीटीआई ए. बी. ए. ए. बी. ए. मिन

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