सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, CBI, ED और अनिल अंबानी को विशाल बैंकिंग धोखाधड़ी के PIL पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया

New Delhi: Industrialist Anil Ambani arrives to appear before the Enforcement Directorate for questioning in a money laundering case linked to alleged multiple bank loan frauds, in New Delhi, Tuesday, Aug. 5, 2025. (PTI Photo)(PTI08_05_2025_000118B)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर (PTI) — सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र, CBI, ED, अनिल अंबानी और अन्य को नोटिस जारी किया है। यह PIL रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM), इसकी समूह कंपनियों और उनके प्रमोटर से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए अदालत-नियंत्रित जांच की मांग करता है।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवाई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ ने PIL याचिकाकर्ता और पूर्व केंद्रीय सचिव ई ए एस सरमा के वकील प्रशांत भूषण की दलीलों को ध्यान में रखते हुए तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा।

पीठ ने अब इस PIL की आगे की सुनवाई तीन हफ्तों बाद के लिए निर्धारित की है।

भूषण ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां कथित बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में बैंकों और उनके अधिकारियों की कथित संलिप्तता की जांच नहीं कर रही हैं। उन्होंने CBI और ED से निर्देश मांगे कि वे मामले में बैंकों और उनके अधिकारियों के खिलाफ जांच की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

PIL में आरोप लगाया गया कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ADA ग्रुप की कई इकाइयों में सार्वजनिक धन का व्यवस्थित हेरफेर, वित्तीय विवरणों में फर्जीवाड़ा और संस्थागत संलिप्तता हुई।

याचिका में कहा गया कि CBI द्वारा 21 अगस्त को दर्ज FIR और संबंधित ED की कार्यवाही केवल कथित धोखाधड़ी के एक छोटे हिस्से को ही संबोधित करती है।

विस्तृत फॉरेंसिक ऑडिट में गंभीर अनियमितताओं को इंगित करने के बावजूद, याचिका का दावा है कि किसी भी एजेंसी ने बैंक अधिकारियों, ऑडिटरों या नियामकों की भूमिका की जांच नहीं की, जिसे उन्होंने “महत्वपूर्ण विफलता” कहा।

याचिका में यह भी कहा गया कि धन के व्यवस्थित हेरफेर और धोखाधड़ी के निष्कर्षों को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक निर्णय में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है।

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज

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