नई दिल्ली, 30 जून (पीटीआई) — सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के उल्लंघन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने की राशि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से दिलवाने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि मोदी कानून के तहत उपलब्ध दीवानी उपायों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन BCCI को यह रकम दिलवाने के लिए कोई रिट जारी नहीं की जा सकती।
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को भी मोदी की याचिका को “निराधार और पूरी तरह गलत धारणा पर आधारित” बताते हुए खारिज कर दिया था और उन पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि ईडी द्वारा लगाया गया जुर्माना व्यक्तिगत रूप से ललित मोदी पर FEMA के तहत लगाया गया है, इसलिए BCCI को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीसीसीआई संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ की श्रेणी में नहीं आता और निजी संविदात्मक मामलों में उस पर रिट क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता।

