नई दिल्ली, 20 मार्च (पीटीआई) — सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म निर्माता सुजॉय घोष के खिलाफ उनकी फिल्म कहानी 2 को लेकर कथित कॉपीराइट उल्लंघन मामले में झारखंड की अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने घोष की याचिका को स्वीकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के 22 अप्रैल 2017 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर यह फैसला सुनाया, जिसमें कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया गया था।
पीठ ने कहा, “7 जून 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) द्वारा पारित समन आदेश और 22 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द और निरस्त किया जाता है।”
पिछले साल जुलाई में शीर्ष अदालत ने हजारीबाग के सीजेएम कोर्ट में लंबित मामले को रद्द करने की घोष की याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया था।
फिल्म निर्माता ने हाईकोर्ट में सीजेएम अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत प्रथम दृष्टया मामला माना गया था।
हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि वह इस स्तर पर “मिनी-ट्रायल” नहीं करेगा और इन मुद्दों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है।
शिकायतकर्ता उमेश प्रसाद मेहता ने “सबक” नामक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसे हजारीबाग के नोटरी पब्लिक द्वारा कॉपीराइट के लिए प्रमाणित किया गया था।
आरोप था कि शिकायतकर्ता ने घोष से मुलाकात की और उनसे सिफारिश पत्र प्राप्त किया, जो स्क्रिप्ट के कॉपीराइट के लिए आवश्यक था।
यह भी आरोप लगाया गया कि घोष ने स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी अपने पास रख ली और जानबूझकर “कहानी 2” फिल्म बनाकर कॉपीराइट का उल्लंघन किया।
शिकायतकर्ता ने हजारीबाग में फिल्म देखने के बाद आरोप लगाया कि उनकी स्क्रिप्ट की चोरी कर कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है।
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