हमीरपुर, 25 फरवरी (भाषा)। हमीरपुर जिला प्रशासन ने बुधवार को सुजानपुर में 1 से 4 मार्च तक होने वाले राष्ट्रीय स्तर के होली समारोह के दौरान सभी श्रेणियों के हथियारों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।
बहरहाल, हमीरपुर के उपायुक्त गंधर्व राठौर ने कहा कि यह आदेश पुलिस, होम गार्ड, सुरक्षा कर्मियों और ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
त्योहार की अवधि के दौरान पूरे सुजानपुर नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेगा।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू द्वारा किए जाने की संभावना है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए राठौर ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई कोर रुक रुक
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