शिमला, 2 जनवरी (PTI) – हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, जबकि एक कॉलेज प्रोफेसर पर 19 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पीड़िता की 26 दिसंबर 2025 को लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस संबंध में मामला गुरुवार को दर्ज किया गया।
यह मामला पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 सितंबर 2025 को उनकी बेटी के साथ उसकी तीन सीनियर छात्राओं — हर्षिता, आकृति और कोमोलिका — ने मारपीट की थी, जबकि कॉलेज प्रोफेसर अशोक कुमार ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, मारपीट और उत्पीड़न के कारण छात्रा की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पीड़िता के पिता ने बताया कि वे पहले शिकायत दर्ज नहीं करा सके क्योंकि उनकी बेटी मानसिक आघात में थी और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 3(5) (सामान्य आशय) तथा हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है।
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