हिमाचल सरकार नदियों में ड्रेजिंग ऑपरेशन शुरू करेगी, ट्रैक्टर मालिकों को खनन जुर्माना से छूटः सीएम

Shimla: Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu speaks in the House during the Budget Session of the state Legislative Assembly, in Shimla, Friday, March 27, 2026. (PTI Photo)(PTI03_27_2026_000323B)

शिमलाः हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने सोमवार को कहा कि सरकार उन सभी क्षेत्रों में ड्रेजिंग ऑपरेशन चलाएगी जहां नदियों को नुकसान होता है, खासकर मानसून के मौसम में।

गौर की अनुपस्थिति में विधायक चंद्रशेखर द्वारा विधायक भुवनेश्वर गौर द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि कुल्लू जिले में ब्यास नदी में वर्तमान में पायलट आधार पर ड्रेजिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

यदि यह प्रयोग सफल साबित होता है, तो इस पहल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रेजिंग के लिए 42 स्थानों की पहचान की गई है और सूची में मनाली का पर्यटन स्थल भी शामिल है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार मनाली में ब्यास नदी के ड्रेजिंग को प्राथमिकता देगी ताकि उस क्षेत्र में वर्तमान में नदी को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत अनुमति प्राप्त करना ड्रेजिंग के लिए एक अनिवार्य शर्त है, और इस प्रक्रिया को वर्तमान में कई प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कांगड़ा जिले में चक्की खड़ (धारा) को भी ड्रेजिंग के लिए नामित स्थलों की सूची में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार राज्य में ट्रैक्टर मालिकों को जुर्माने से बचाने के लिए एक नीति पेश करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खनन गतिविधियों में शामिल होने के लिए दंडित नहीं किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार ट्रैक्टरों को यातायात और खनन जुर्माने के दायरे से छूट देने का इरादा रखती है और इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष एक विशिष्ट नीतिगत प्रस्ताव लाया जाएगा।

सुखू ने समझाया कि यह नीति एक ऐसा तंत्र तैयार करने का प्रयास करेगी जिसके माध्यम से ट्रैक्टरों को पुलिस और खनन विभाग दोनों द्वारा लगाए गए दंड से छूट दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत यदि वाहन खनन गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो ट्रैक्टर मालिक पर 4,700 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने वन विकास निगम को वन क्षेत्रों के भीतर ड्रेजिंग संचालन करने के लिए अधिकृत किया है।

इस संबंध में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और विधायक केवल सिंह पठानिया और रणवीर सिंह निक्का ने भी पूरक प्रश्न पूछे। पीटीआई बीपीएल हाई हाई

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