
रांचीः झारखंड के मंत्री दीपक बीरूआ ने सोमवार को विधानसभा में अनुदान की राज्य सरकार की मांगों का बचाव करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में भर्ती और प्रशासनिक सुधारों में तेजी आई है।
धीमी भर्ती के बारे में विपक्षी भाजपा सांसदों की आलोचना का जवाब देते हुए, बीरूआ ने कहा, “2020 और 2025 के बीच, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से 34,000 से अधिक नियुक्तियां की गईं, जबकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3,000 से अधिक भर्तियां की गईं। राज्य के गठन के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था। जेएलकेएम पार्टी के विधायक जयराम महतो के 1932 के भूमि रिकॉर्ड (खातियां) के आधार पर अधिवास प्रणाली लागू करने के सवाल का जवाब देते हुए राजस्व, भूमि सुधार और परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार अधिवास नीति के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया, “राज्य सरकार ने केंद्र से ‘झारखंड डेफिनिशन ऑफ लोकल पर्सन्स बिल, 2022’ को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है, जिसे विधानसभा ने पारित किया था।
उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर सेवाओं और पदों के लिए आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 77 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।
इस ढांचे के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए 28 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 12 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण आवंटित किया गया है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त, सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंत्री ने कहा कि सरकार नई नीतियों और डिजिटल प्रणालियों को लागू कर रही है।
बीरूआ ने कहा, ‘सुओ मोटू’ प्रणाली, जहां एक वैध बिक्री विलेख के पंजीकरण पर भूमि उत्परिवर्तन स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है, और दाखिल-खरिज प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ‘परिषद’ पोर्टल शुरू किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि पुराने भूमि अभिलेखों की व्याख्या को सुविधाजनक बनाने के लिए कैथी लिपि पर एक पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की गई है।
मांग अनुदान को बाद में विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीटीआई एएनबी एमएनबी
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