यूपी: दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर कोविड मौत बताने वाले पति को 10 साल की सजा

मुजफ्फरनगर (यूपी), 2 सितंबर (PTI) – मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को एक युवक को दहेज की मांग में पत्नी की हत्या कर उसकी मौत कोविड से बताने के अपराध में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश निशांत सिंगला ने आरोपी आस मोहम्मद को 10 साल जेल और ₹56,000 जुर्माना लगाया है।

वहीं, आरोपी की मां शमीमा और भाई इंसाफ को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया.

सरकारी वकील अमित कुमार त्यागी के अनुसार, पीड़िता तबस्सुम (25 वर्ष) की 6 जून 2020 को शिकारपुर गाँव स्थित ससुराल में गला दबाकर हत्या की गई थी। परिवार ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव को कोरोना से मौत बताकर दफना दिया। जाँच में कब्र से शव निकाला गया और पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई।

अदालत ने हत्या, साजिश और सबूत छुपाने के मामलों में दोष सिद्ध कर सजा दी।

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