नई दिल्ली, 28 जुलाई (PTI) — दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को छात्र कार्यकर्ता आसिफ इक़बाल तनहा द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नॉटिस जारी किया है। तनहा ने 2019 में जामिया नगर क्षेत्र में सीएए-विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने तनहा की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है। इस तारीख को शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की समान याचिकाओं के साथ इस मामले की सुनवाई होगी।
तनहा, शरजील इमाम और नौ अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तामिल किए गए हैं, जिनमें छेड़छाड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा भड़काने सहित IPC की विभिन्न धाराओं और सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध अपराध शामिल हैं।
मुवक्किल सिद्दार्थ सतीजा के माध्यम से तनहा ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरोप तय करते समय प्रमाणों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था।
यह मामला 2019-2020 के जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन से संबंधित है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद भड़की थी।
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