नई दिल्ली, 1 जून (पीटीआई): दिल्ली निदेशालय शिक्षा (DoE) ने निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के प्रवेश हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।
शुक्रवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, बेंचमार्क विकलांगता वाले बच्चे आवेदन के पात्र हैं। “बेंचमार्क विकलांगता” का अर्थ है ऐसी व्यक्ति जिसमें किसी निर्दिष्ट विकलांगता का कम से कम 40 प्रतिशत हो और जिसे RPWD अधिनियम, 2016 के अनुसार सरकारी अस्पताल से प्रमाणित किया गया हो।
सर्कुलर के अनुसार, जिन बच्चों में बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या संबंधित श्रेणियाँ पाई गई हैं, उन्हें भी मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जा सकता है।
विशेष आवश्यकता वाले आवेदकों के लिए 31 मार्च 2025 को आयु मानदंड इस प्रकार हैं— प्री-स्कूल/नर्सरी के लिए 3-7 वर्ष, किंडरगार्टन के लिए 4-8 वर्ष, और कक्षा 1 के लिए 5-9 वर्ष।
सर्कुलर में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल सोमवार (2 जून) से खुलेगा और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून है। कंप्यूटराइज्ड ड्रा की संभावित तिथि 7 जुलाई निर्धारित की गई है।
सर्कुलर में यह भी दोहराया गया है कि प्रवेश के समय कोई भी स्कूल कैपिटेशन फीस या डोनेशन की मांग नहीं कर सकता, जैसा कि आरटीई अधिनियम में प्रावधान है। उल्लंघन की स्थिति में मांगी गई राशि के दस गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पाने के लिए आवासीय विवरण में हेरफेर न करें, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड ड्रा स्थान संबंधी डेटा पर आधारित है। PTI SHB SKY SKY

