दिल्ली मंत्री ने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर सभी लंबित वृद्धावस्था पेंशन योजना के मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 4 जून (पीटीआई)

दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने बुधवार को जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सभी लंबित मामलों का निपटारा 15 दिनों के भीतर करें। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

समाज कल्याण मंत्री ने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ समय पर पहुंचाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सिंह ने बताया कि हाल ही में उन्होंने कई जिला कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और लाभार्थियों से बातचीत की, जिसमें कई शिकायतें सामने आईं।

उन्होंने कहा, “दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर नागरिक और लाभार्थी को जिला कार्यालयों में पूरा सहयोग मिलना चाहिए। आवेदनों का निपटारा तय समयसीमा के भीतर होना चाहिए और पेंशन का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए।”

सिंह ने अधिकारियों को पारिवारिक सहायता योजना और अन्य इसी तरह की योजनाओं के तहत आवेदनों पर फैसले में तेजी लाने के लिए भी कहा। उन्होंने जोड़ा कि पेंशन और सामाजिक कल्याण योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग से आते हैं।

“उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जिला कार्यालय सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोगों का अनुभव इन केंद्रों पर सकारात्मक और सम्मानजनक होना चाहिए,” उन्होंने कहा।

मंत्री ने आगे कहा कि वे जिला कार्यालयों और विभाग के मुख्यालय दोनों पर बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण जारी रखेंगे।

सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के आधार पर देरी या लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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