पत्नी की हत्या के मामले में यूपी कोर्ट ने व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई

कुशीनगर (उत्तर प्रदेश), 5 जून (पीटीआई)

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि अगर दोषी जुर्माना नहीं देता है, तो उसे अतिरिक्त पांच साल की सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट-II के अपर सत्र न्यायाधीश सत्यपाल सिंह प्रेमी ने यह फैसला सुनाया।

मामला सितंबर 2019 का है, जब लक्ष्मीपुर मुसहर टोली (थाना कुबेरस्थान) के निवासी रामप्रवेश मुसहर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहन उषा की हत्या उसके पति सुरेंद्र मुसहर (निवासी चितौनी टोला नरख्वा, थाना हनुमानगंज) ने कर दी।

रामप्रवेश ने आरोप लगाया कि उषा की शादी सुरेंद्र से हुई थी, लेकिन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

ऐसी ही एक घटना के दौरान सुरेंद्र ने उषा पर लोहे की छड़ से हमला किया, जिसके बाद उषा अपने मायके आकर भाई के साथ रहने लगी।

रिकॉर्ड के अनुसार, 14 सितंबर 2019 की रात सुरेंद्र रामप्रवेश के घर आया और सोती हुई उषा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी।

इसके बाद सुरेंद्र को गिरफ्तार कर हत्या का आरोप लगाया गया।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिससे फास्ट-ट्रैक ट्रायल का रास्ता साफ हुआ।

मुकदमे के दौरान आठ गवाहों की गवाही हुई और सबूत पेश किए गए।

सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सुरेंद्र को पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।

सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल से अदालत में पेश किया गया था और फिर वापस जेल भेज दिया गया।

पीटीआई KIS AMK AMK