चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ के मामले में RCB, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और KSCA के खिलाफ FIR दर्ज

बेंगलुरु, 5 जून (PTI): चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 56 लोग घायल हो गए, के सिलसिले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB), इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी।

पुलिस के अनुसार, मामला क्यूब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की निम्नलिखित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है:

  • धारा 105: हत्या न होने वाली आपराधिक मानव वध (Culpable homicide not amounting to murder)
  • धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुँचाना
  • धारा 118: खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुँचाना
  • धारा 190: किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए अपराधों के लिए अवैध सभा के सदस्यों की जिम्मेदारी
  • धारा 132: लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग
  • धारा 125(12): दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य
  • धारा 142: अवैध सभा
  • धारा 121: अपराध के लिए उकसाना (Abetment of an offence)

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़
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