नई दिल्ली, 18 जून (पीटीआई) — दिल्ली के मजनू का टीला स्थित एक बाल सुधार गृह में नहाने को लेकर हुए झगड़े में एक नाबालिग किशोर की हत्या कर दी गई, पुलिस ने बुधवार को बताया।
पीड़ित लड़का हौज खास थाने में दर्ज एक हत्या के प्रयास के मामले में बंद था, और एक आरोपी भी उसी मामले में था।
मुंडका पुलिस ने हमले में शामिल दूसरे कैदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या की सजा) और 34 (साझा जिम्मेदारी) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मृतक और दोनों आरोपियों की उम्र की जांच कर रही है।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (उत्तर) राजा बंथिया ने कहा कि मंगलवार सुबह 9:46 बजे हिंदू राव अस्पताल में लड़के को मृत घोषित कर दिया गया।
यह घटना मजनू का टीला के मैगजीन रोड पर स्थित विशेष बाल गृह (OHB-A) में हुई।
बंथिया ने कहा, “प्रारंभिक जांच में पता चला कि सुबह लगभग 9:15 बजे मृतक का दो कैदियों से नहाने के लिए वाशरूम के उपयोग को लेकर विवाद हुआ।”
इस मामले में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।
अधिकारी ने कहा, “संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट और मृतक के परिवार को सूचित कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत मृत्यु के कारण की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है।”
तिमारपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
लड़के का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चुरी में रखा गया है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, झगड़ा नहाने के दौरान शुरू हुआ था, जिसमें एक तीसरा किशोर बीच-बचाव के लिए आया था, लेकिन उसने अचानक पीड़ित पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।
सुधार गृह के कर्मचारियों ने घायल किशोर को हिंदू राव अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। PTI SSJ VN VN
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