नई दिल्ली, 10 जुलाई (पीटीआई) — दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के एक मामले में आरोपियों को दिए जाने वाले दस्तावेज़ तैयार न करने के कारण पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 4 जुलाई को कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) रिपोर्ट और सबूतों वाली पेन ड्राइव दाखिल की थी।
“हालांकि, जांच अधिकारी (IO) ने आरोपियों को दिए जाने वाले दस्तावेज़ तैयार नहीं किए। मुझे यह भी नोट करना चाहिए कि IO सुबह 10:30 बजे तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, और जब वे आए भी, तो आरोपियों के लिए कोई दस्तावेज़ लेकर नहीं आए। IO के इस व्यवहार के कारण मामला लंबित हो गया है,” कोर्ट ने कहा।
आदेश में आगे कहा गया, “इस लापरवाही के लिए डीसीपी (पूर्वोत्तर जिला) को सूचना दी जाए कि IO के खिलाफ कार्रवाई करें और अगली सुनवाई की तारीख पर रिपोर्ट दाखिल करें। IO को निर्देश दिया जाता है कि अगली सुनवाई (18 जुलाई) पर आरोपपत्र, संबंधित दस्तावेज़ और पेन ड्राइव की कॉपी आरोपियों को उपलब्ध कराएं।”
(PTI MNR AMK AMK)
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