नई दिल्ली, 12 जुलाई (पीटीआई) — कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद चुनाव आयोग (EC) आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में “स्वतः अस्वीकार” नहीं कर सकता। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर “भ्रामक जानकारी” फैलाई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि आयोग इन प्रमाण पत्रों को पूरी तरह खारिज नहीं कर सकता।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में “वैधता” दी है, जिससे लगभग 90% प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। सिंघवी ने कहा कि EC अब इन दस्तावेजों को एकतरफा अस्वीकार नहीं कर सकता और न ही एकतरफा कोई अन्य प्रमाण पत्र मांग सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस SIR की पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक मानती है और इसकी पूर्ण वापसी की मांग कर रही है।
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को पहचान प्रमाण के तौर पर पूरी तरह खारिज नहीं कर सकता, और इन दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पहचान की प्रक्रिया में उन्हें मान्यता देनी होगी।
(PTI SKC RT RT)
श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़
एसईओ टैग्स: #swadesi, #News, Electoral rolls revision: Cong claims SC order validated Aadhaar, ration card as identity proof

