नई दिल्ली, 21 जुलाई (PTI) — दिल्ली हाईकोर्ट ने मईूर विहार में पुलिस पर खुलेआम गोली चलाने के आरोपी वीरेंद्र सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने 21 जुलाई को दिए गए आदेश में इस अपराध को “गंभीर” करार दिया और आरोपी को सह-आरोपियों के समान जमानत का लाभ देने से भी इनकार कर दिया।
क्या है मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार:
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आरोपी वीरेंद्र सिंह और उसका एक साथी बाइक पर सवार होकर नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फ्लाईओवर पहुंचे थे, जहां वे हथियार और पैसे की डिलीवरी करने वाले थे।
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जैसे ही पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, ये लोग ज़िगज़ैग तरीके से भागने लगे, जिससे बाइक फिसल गई और दोनों गिर गए।
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गिरने के बावजूद, इन्होंने भागने की और कोशिश की, और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
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जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और आखिरकार दोनों आरोपियों को काबू में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
न्यायालय ने कहा:
“अभियोजन का यह डर निराधार नहीं माना जा सकता कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह मुकदमे को प्रभावित कर सकता है।
सह-आरोपियों को जमानत केवल इसलिए मिली क्योंकि उन पर पुलिस पर इतनी निर्लज्जता से गोलीबारी का आरोप नहीं है।”
इसलिए कोर्ट ने माना कि आरोपी वीरेंद्र सिंह समानता के आधार पर जमानत पाने का हकदार नहीं है।
निष्कर्ष
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस पर जानलेवा हमला गंभीर अपराध है, और ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती, खास तौर पर तब, जब वह मामले के संचालन को बाधित कर सकता है।
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