सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की इलैयाराजा की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 28 जुलाई (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी 500 से ज़्यादा संगीत रचनाओं से जुड़े कॉपीराइट विवाद को बॉम्बे हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ संगीतकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की इस दलील से सहमत नहीं हुई कि मामले को मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया जाए।
शुरुआत में, सोनी म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के वकील ने पीठ को बताया कि कंपनी द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला तब दायर किया गया था जब मद्रास हाईकोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं था।

पीठ ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है।

यह कानूनी मामला सोनी म्यूज़िक एंटरटेनमेंट इंडिया द्वारा 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक मुकदमे से शुरू हुआ था। सोनी ने इलैयाराजा म्यूज़िक एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आईएमएमपीएल) को 536 संगीत रचनाओं का उपयोग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी है।

कंपनी का दावा है कि उसने इन कृतियों के अधिकार ओरिएंटल रिकॉर्ड्स और इको रिकॉर्डिंग के माध्यम से हासिल किए हैं, जिसके साथ इलैयाराजा लंबे समय से मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं।

हालांकि, आईएमएमपीएल ने आरोप लगाया कि 536 विवादित कृतियों में से 310 पहले से ही मद्रास उच्च न्यायालय में एक समानांतर मामले में न्यायिक जाँच के दायरे में हैं।

यह मामला, मूल रूप से इलैयाराजा द्वारा 2014 में इको रिकॉर्डिंग के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें इको रिकॉर्डिंग के उनके रचनाओं पर दावे को चुनौती दी गई है और कॉपीराइट अधिनियम के तहत संगीतकार के नैतिक और आर्थिक अधिकारों को मान्यता देने की मांग की गई है।

2014 के मद्रास मुकदमे के बाद 2019 में एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें एक संगीतकार के रूप में इलैयाराजा के नैतिक और विशेष अधिकारों को बरकरार रखा गया।

इलैयाराजा भारत के सबसे सफल संगीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने 1,500 फिल्मों में 7,500 से अधिक गीत लिखे हैं। पीटीआई एसजेके एसजेके आरएचएल आरएचएल

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