2020 दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी तस्लीम अहमद को 15 दिनों की अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली, 29 जुलाई (PTI) — दिल्ली की एक अदालत ने शहर में 2020 के साम्प्रदायिक दंगों के पीछे साजिश के आरोप वाले मामले में आरोपी तस्लीम अहमद को उसकी बेटी की बीमारी और बेटे के स्कूल फीस के भुगतान से जुड़ी समस्या के कारण 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी है।
अदालत ने यह भी कड़ी शर्त लगाई है कि आरोपी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करेगा और मीडिया से संपर्क नहीं करेगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई ने तस्लीम अहमद की याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें उन्होंने 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी।
28 जुलाई के आदेश में न्यायाधीश ने कहा, “हालांकि रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता की बेटी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन चूंकि वह हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है, इसलिए उसे सर्वोत्तम देखभाल और उपचार की आवश्यकता है, जिसकी देखरेख के लिए पिता के रूप में याचिकाकर्ता सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।”
न्यायालय ने कहा कि यदि राहत मिलती है तो अहमद स्कूल फीस के लिए धन जुटाने का प्रयास कर सकते हैं।

जमानत की शर्तों में शामिल है कि अहमद एनसीआर क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, किसी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और सबूतों को प्रभावित नहीं करेगा।
जमानत के लिए उसे 20,000 रुपये के निजी बॉन्ड और समान राशि के दो जमानती प्रदान करने होंगे।

PTI MNR RC
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