नई दिल्ली, 30 जुलाई (PTI) — दिल्ली के मोटर दुर्घटना निराकरण न्यायाधिकरण ने 2021 में हुए सड़क हादसे में मृत्यु हो चुके 48 वर्षीय अरुण कुमार के परिवार को लगभग 31.48 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है।
अध्यक्ष अजय कुमार जैन ने अरुण कुमार के परिवार द्वारा दायर दावे की सुनवाई की। अरुण कुमार की मौत 22 अगस्त 2021 को महिपालपुर फ्लाईओवर पर एक मोटरसाइकिल की लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई थी।
17 जुलाई के आदेश में न्यायाधिकरण ने कहा कि पीड़ित की तरफ से किसी भी तरह की सहयोगी लापरवाही का कोई प्रमाण नहीं है।
“पुलिस जांच और प्रत्यक्षदर्शी गवाह के बयान से यह सिद्ध हो गया है कि दुर्घटना वाहन की लापरवाह और तेज गति से ड्राइविंग के कारण हुई,” अदालत ने कहा।
अदालत ने विभिन्न मदों जैसे निर्भरता के नुकसान, परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों के नुकसान, अंतिम संस्कार और चिकित्सा खर्च, तथा प्रेम और स्नेह के नुकसान के लिए कुल लगभग 31.48 लाख रुपये का मुआवजा दिया।
इसके अलावा, इस राशि को जमा करने का निर्देश ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया गया है।
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