नई दिल्ली, 4 अगस्त (PTI) — दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसके बच्चे की दक्षिण दिल्ली के एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल को 1.21 लाख रुपये से अधिक की बकाया फीस जमा करने का निर्देश दिया है।
सिविल जज यशु खुराना ने इस मामले की सुनवाई की, जो प्रतिवादी ब्लूबेल्स स्कूल इंटरनेशनल द्वारा वादी वीरेंद्र राणा के खिलाफ दायर की गई थी, जिसकी फीस बकाया थी।
23 जुलाई के आदेश में अदालत ने कहा कि स्कूल का आरोप है कि राणा ने शिक्षा निदेशालय के 1 अगस्त 2018 के आदेश की आड़ लेकर और दिल्ली हाई कोर्ट में मामले के विचाराधीन होने का बहाना बनाकर फीस भुगतान में देरी की।
स्कूल ने कहा कि फीस भुगतान में देरी से उसकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है।
अदालत ने बताया कि यह मामला 16 अक्टूबर 2024 को दायर किया गया था, जबकि वादी ने अंतिम बार 7 फरवरी 2024 को बकाया राशि का भुगतान किया था।
चूंकि राणा अदालत में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए स्कूल की दलीलों पर कोई विवाद या जवाब नहीं दिया गया।
अदालत ने स्कूल के पक्ष में फैसला सुनाया और राणा को मूल बकाया राशि के साथ 10 प्रतिशत ब्याज भी भुगतान करने का आदेश दिया।
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