नई दिल्ली, 5 अगस्त (PTI) — दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) जल्द ही सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को किराया भुगतान शुरू करने वाला है, जिनमें से कई ने संरचनात्मक रूप से असुरक्षित घोषित होने के बाद अपने फ्लैट खाली कर दिए हैं।
अपार्टमेंट बिल्डिंग के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेन्द्र सिंह राकेश ने मंगलवार को कहा, “हमने किराया समझौता प्राप्त कर लिया है जो फ्लैट मालिकों और DDA के बीच हस्ताक्षरित होगा। प्राधिकरण इस साल जनवरी से जुलाई तक का किराया देगा और फिर बंदोबस्ती व पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने तक भुगतान जारी रहेगा।”
पिछले महीने Lt. Governor V K Saxena की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में DDA ने पुनर्निर्मित फ्लैट मालिकों को किराया भुगतान स्वीकृत किया था। DDA ने इस मामले पर अभी कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी।
समझौते के एक क्लाज में लिखा है कि “1 जनवरी 2025 से या जिस दिन संपत्ति खाली की जाएगी, उस दिन से पुनर्निर्मित संपत्ति के स्वामित्व की तारीख तक प्राधिकरण फ्लैट मालिक को मासिक किराया देगी।”
यह आवासीय परिसर उत्तर दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र में स्थित है, जिसे 2007 से 2009 के बीच बनाया गया था और 2011-12 में DDA योजना के तहत आवंटित किया गया था। वर्षों में इसमें गंभीर संरचनात्मक क्षतियां उत्पन्न हुईं, जैसे दीवारों और छतों में गहरे दरारें, जो सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनीं।
2022 में IIT दिल्ली ने इसके 12 टावरों का संरचनात्मक अध्ययन किया और इसे “सुरक्षित नहीं” घोषित किया।
2023 में Saxena ने निवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए DDA को अपार्टमेंट परिसर का पुनर्विकास करने और फ्लैट मालिकों के पुनर्वास का आदेश दिया था।
राकेश ने बताया कि समझौते के अनुसार HIG फ्लैट के मालिकों को 50,000 रुपये और MIG फ्लैट के मालिकों को 38,000 रुपये मासिक किराया दिया जाएगा। वर्तमान में 135 मालिकों ने फ्लैट खाली कर दिया है, उन्हें भुगतान पहले किया जाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2024 में DDA को आदेश दिया था कि फ्लैट तीन महीने के अंदर खाली किए जाएं और किराया सहायता तुरंत प्रदान की जाए। मार्च में DDA ने अपार्टमेंट के ध्वस्त करने के लिए निविदा भी जारी की।
PTI
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