नई दिल्ली, 19 अगस्त (PTI) – दिल्ली सरकार ने शहर के दक्षिण जिले में कुछ विशिष्ट प्रकार की दवाइयां बेचने वाली मेडिकल दुकानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने परिसर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, ताकि बिना अनुमति के प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री को रोक जा सके।
18 अगस्त के आदेश में कहा गया है कि यह कदम 29 जुलाई को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) और दक्षिण जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक में मंजूर किया गया था।
बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मेडिकल दुकानों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना आवश्यक है ताकि डुअल-यूज दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
सभी उप-जिला मजिस्ट्रेटों को पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टरों की सहायता से अपने इलाक़े में इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया है।
श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज
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