सुप्रीम कोर्ट ने तलाक दी, कहा अब अहंकार को “मिट जाना” चाहिए

नई दिल्ली, 20 अगस्त (PTI) – सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक दंपती की शादी को तुड़ाते हुए उन्हें उनके नाबालिग बच्चे की देखभाल करने को कहा और यह कहा कि अब उनका अहंकार “खत्म हो जाना” चाहिए क्योंकि वैवाहिक बंधन खत्म हो चुका है।

न्यायमूर्ति बी वी नागरथना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि तलाक देना पसंद नहीं है, लेकिन जब दोनों पक्षों ने अपनी सहमति से विवाह विहार की याचिका दाखिल की, तो उन्होंने इसे मंजूर किया।

पीठ ने कहा, “अब कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। अब शादी नहीं रही। शादी में अहंकार होता है, जब शादी खत्म हो गई, तो वह अहंकार भी खत्म हो जाना चाहिए। अब अपने बच्चे की देखभाल करें।”

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जो बंबई उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ महिला द्वारा दायर एक याचिका थी।

दोनों पक्षों के वकील बताया कि अपील की पेंडेंसी के दौरान कई दौर की बातचीत के बाद वे आपसी सहमति से तलाक लेने और कुछ शर्तों के अनुसार समझौता करने पर सहमत हो गए।

पीठ ने बच्चे की कस्टडी और भेंट मिलने के अधिकारों को भी नोट किया, जिसमें बच्चे की कस्टडी मां के पास रहेगी और पिता को भेंट मिलने का अधिकार होगा।

रिकॉर्ड में आया कि पति नाबालिग बेटी के लिए हर महीने 50,000 रुपये भुगतान करेंगे।

यह समझौता संयुक्त आवेदन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत प्रस्तुत किया गया।

अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को “पूर्ण न्याय” देने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या निर्णय देने का अधिकार देता है, जबकि धारा 13बी आपसी सहमति से तलाक से संबंधित है।

पीठ ने कहा, “पक्ष इस अदालत के सामने हैं। जब अदालत ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे सभी विवादों के समाधान पर पहुंच गए हैं और आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय लिया है।”

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्ष संयुक्त आवेदन की शर्तों का पालन करेंगे।

“समझौते की ये शर्तें कानूनी हैं और इन्हें स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। अतः हम पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार करते हैं।”

अपील की सुनवाई समाप्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उनके बीच का विवाह आपसी सहमति से तलाक के आदेश द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए।

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज

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