किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल की सजा

बरेली (उप्र), 21 अगस्त (पीटीआई): बिशारतगंज क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने एक युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

विशेष पोक्सो न्यायाधीश कुमार मयंक ने 21 वर्षीय विकास यादव को 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में 20 अगस्त को सजा सुनाई, यह जानकारी अपर जिला सरकारी अधिवक्ता प्रवीण कुमार सक्सेना ने दी।

अदालत ने दोषी पर 28,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

घटना 12 फरवरी 2023 की है, जब आरोपी ने पीड़िता का अपहरण कर उसे दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया था।

बिशारतगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पीटीआई

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