नई दिल्ली, 22 अगस्त (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल मस्जिद विवाद में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
शीर्ष अदालत मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की एक अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी और सर्वेक्षण के लिए सिविल अदालत के निर्देश को बरकरार रखा गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा विचारणीय है।
मस्जिद समिति ने पिछले साल 19 नवंबर को सिविल जज द्वारा मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश देने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जो उसी दिन हुआ था।
समिति ने दावा किया कि पिछले साल 24 नवंबर को किया गया दूसरा सर्वेक्षण अवैध था क्योंकि सिविल अदालत ने कभी इसका आदेश नहीं दिया था। पीटीआई पीकेएस डीवी डीवी
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