दिल्ली CMO ने आदेश दिया: जन सुनवाई कैंप में उपस्थिति अनिवार्य; अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी

नई दिल्ली, 26 अगस्त (PTI) – दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला राजस्व कार्यालयों में प्रभावी ‘जन सुनवाई’ (सार्वजनिक सुनवाई) कैंप के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को हर सप्ताह होने वाली सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा है और अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। जन सुनवाई कैंप को एक औपचारिकता के बजाय सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का माध्यम बनाया जाएगा। अधिकारियों की उपस्थिति उनकी जवाबदेही का हिस्सा है, जिसे किसी भी हालात में अनदेखा नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, क्षेत्रीय आयुक्त ने इन कैंपों में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे पूर्व में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नई आदेश की प्रतियां सभी विभागों के प्रमुखों के साथ-साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को भी भेजी गई हैं ताकि वे इसका पालन सुनिश्चित करें।

पहले से ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि प्रत्येक जिले में हर सप्ताह कम से कम एक सार्वजनिक सुनवाई कैंप और एक अंतर-विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की जाए।

उनका यह भी निर्देश था कि केवल संबंधित अधिकारी ही इन बैठकों में भाग लें और प्रतिनिधि या नीचे के कर्मचारी भेजना स्वीकार्य नहीं होगा।

क्षेत्रीय आयुक्त ने कहा कि कुछ विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक सुनवाई कैंप और समन्वय बैठकों में नियमित रूप से भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए अब प्रत्येक विभाग को उप-प्रभागीय या उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को इन बैठकों में नियमित रूप से शामिल होने के लिए नामित करना होगा।

मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप, जिला मजिस्ट्रेट ने भी जन सुनवाई कैंप संबंधित निर्देशों का सख्त पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

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