दिल्ली हाई कोर्ट 10 सितंबर को महिलाओं पत्रकारों द्वारा अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ ताजा याचिका पर सुनवाई करेगा

नई दिल्ली, 28 अगस्त (PTI) – दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को महिलाओं पत्रकारों द्वारा अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ दायर ताजी मानहानि याचिका पर सुनवाई तय की है। यह याचिका मित्रा पर आरोप लगाती है कि उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट के जरिए उन्हें बदनाम किया है।

पूर्व में न्यायमूर्ति पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने मित्रा को न्यूजलाइन के नौ महिला पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था और कहा था कि इस प्रकार की भाषा सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, नए मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।

फ्रेश याचिका में दावा किया गया है कि मित्रा ने हाल ही में सोशल प्लेटफॉर्म X पर कई अपमानजनक पोस्ट किए हैं। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि मित्रा को इन पोस्टों को हटाने और महिलाओं के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने से रोका जाए।

न्यायाधीश ने कहा, “डिफेंडेंट ने जवाब बताया है, जिसे प्लेंटिफ को दिया जाएगा। प्लेंटिफ के वकील ने जवाबी याचिका दायर करने के लिए समय मांगा है। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।”

मीडिया हाउस न्यूजलाइन की मुख्य संपादक मनीषा पांडे सहित महिलाएं आरोप लगाती हैं कि मित्रा ने उन्हें “वेश्यालय” और उन्हें कुरीतिपूर्ण शब्दों द्वारा बदनाम किया।

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