झारखंड के वेस्ट सिंहभूम में त्रिशूल से हत्या के लिए दो दोषियों को उम्रकैद

चाईबासा (झारखंड), 30 अगस्त (PTI) – झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को तीन साल पहले त्रिशूल से एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मुख्य जिला और सत्र न्यायाधीश मोहम्मद साकिर ने कुमर्दुंगी थाना क्षेत्र के पंचबोया के निवासी मोतू बागे और मंझारी थाना क्षेत्र के बरकिमरा के निवासी बुधिया पुर्ति को मन PURटी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया।

दोनों आरोपियों पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

एफआईआर के अनुसार, घटना 10 जून 2022 की है, जब बुधिया और उसके साले मोतू बागे किसी विवाद के चलते मन PURटी से भिड़ गए। विवाद के दौरान दोनों ने त्रिशूल से हमला किया, जिससे मन PURटी की तुरंत मौत हो गई।

पुलिस जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट प्रस्तुत की गई। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों को हत्या का दोषी पाया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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