नई दिल्ली, 1 सितंबर (PTI) – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आया, जिसमें उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया गया था.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस कोटिश्वर सिंह ने खुद को मामले से अलग कर लिया। इस पर विकास यादव के वकील ने शादी की तारीख (5 सितंबर) का हवाला देकर जमानत बढ़ाने की मांग की, जिसका विरोध नीतीश कटारा की मां की ओर से किया गया। कोर्ट ने फिलहाल एक सप्ताह की अंतरिम जमानत की मंजूरी दी.
विकास यादव, यूपी के नेता डीपी यादव के बेटे हैं और हत्या के मामले में पिछले 23 साल से जेल में हैं। उन्होंने मां की गंभीर बीमारी और शादी के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने 29 जुलाई को उन्हें मां की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दी थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही सजा तय की थी, तो इसी न्यायालय को अंतिम निर्णय देना होगा.
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