नई दिल्ली, 1 सितंबर (PTI) – दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से जुड़े कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे भविष्य में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी (ECA) और खेल कोटे के तहत प्रवेश के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का कड़ाई से पालन करें।
यह आदेश एक टेनिस खिलाड़ी आदिति रावत की याचिका पर आया, जो DU के हिंदू कॉलेज में खेल कोटे के तहत प्रवेश चाहती थीं। आदिति, जो CBSE राष्ट्रीय स्तर की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ने दावा किया कि DU की प्रवेश नीति के अनुसार प्रत्येक कॉलेज में कुल सीटों का 5% ECA और खेल कोटे के लिए आरक्षित होना चाहिए, लेकिन हिंदू कॉलेज ने इस नियम का पूर्ण पालन नहीं किया था।
हिंदू कॉलेज ने तर्क दिया कि DU की सूचना पुस्तिका में यह कोटा अनिवार्य नहीं है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने अदालत को हलफनामा देकर स्पष्ट किया कि सभी कॉलेजों को 5% सीटें ECA और खेल कोटे के लिए आरक्षित करनी होती हैं।
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि विश्वविद्यालय के हलफनामे से यह स्पष्ट है कि यह कोटा लागू करना अनिवार्य है। यद्यपि, वर्तमान शैक्षणिक सत्र के प्रवेश का केंद्रीय प्रक्रिया पहले ही सम्पन्न हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता को तत्काल राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्हें पहले ही लेडी श्रीराम कॉलेज में खेल कोटे से प्रवेश मिल चुका है।
कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सूचना केवल नियमित सीटों के लिए है और सुपरन्यूमेरेरी ECA/खेल कोटे पर लागू नहीं होती। अदालत ने आगे आदेश दिया कि भविष्य में सभी DU कॉलेज इस 5% आरक्षण का सख्ती से पालन करें।
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