2020 दंगों मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को दे सकता है फैसला

नई दिल्ली, 1 सितंबर (PTI) – दिल्ली हाईकोर्ट संभवतः मंगलवार को 2020 के फरवरी दंगों से जुड़े आरोपों में जमानत याचिका दायर कर चुके कार्यकर्ताओं शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य पर अपना निर्णय सुनाएगा।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिन्दर कौर की एक बेंच ने 9 जुलाई को अभियोजन और विभिन्न आरोपियों के पक्ष में बहस सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था। अब यह आदेश मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे सुनाया जाएगा।

इन मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अथर खान, मीरान हाफिज, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा शामिल हैं।

अभियोजन पक्ष ने जोर देकर कहा है कि यह स spontaneous दंगे का मामला नहीं था बल्कि पहले से योजनाबद्ध साजिश थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह भारत के खिलाफ एक वैश्विक स्तर पर बदनामी फैलाने की साजिश थी।

अभियुक्तों ने जमानत के पक्ष में तर्क दिया कि वह घटना स्थल पर नहीं थे और उनके भाषणों ने कभी भी दंगा भड़काने वाला संदेश नहीं दिया।

गत वर्षों से ये कानूनी लड़ाई जारी है और अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपियों की जमानत का विरोध किया है, उन्होंने दंगों को एक “क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल साजिश” बताया है।

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