नगरपालिका के व्हिसलब्लोअर को सुरक्षा देने का आदेश: उत्तराखंड हाईकोर्ट

U’khand HC orders security cover for municipality whistleblower

नैनीताल, 3 सितंबर (पीटीआई) — उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के एक थाने के प्रभारी को आदेश दिया है कि वह एक व्यक्ति और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, जिसने 2018 में मंगलौर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष द्वारा किए गए “अनियमितताओं” का खुलासा किया था।

मंगलौर निवासी मोहम्मद सैफी, जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, ने अदालत को बताया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष सुना गया।

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में मंगलौर नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और कई अनियमितताएं कीं।

सैफी ने इन गड़बड़ियों का खुलासा किया, जिसके बाद जांच हुई और संबंधित अधिकारी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।

सैफी का कहना है कि तब से उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं।

उन्हें पहले भी 2018 में हाईकोर्ट के आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई थी।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, जिसकी वजह से उनके और उनके परिवार की जान को लगातार खतरा बना हुआ है।

पीटीआई सीओआर वीएन वीएन

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