नई दिल्ली, 13 सितंबर (पीटीआई) आयकर विभाग ने शनिवार को बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक छह करोड़ से ज़्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है।
आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “करदाताओं और कर पेशेवरों का धन्यवाद, जिन्होंने अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लक्ष्य तक पहुँचने में हमारी मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।”
आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए, हमारा हेल्पडेस्क 24×7 आधार पर काम कर रहा है, और विभाग कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है।
इसने उन करदाताओं से भी अनुरोध किया है जिन्होंने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, ताकि आखिरी समय की भागदौड़ से बचा जा सके।
आयकर विभाग ने मई में उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और संस्थाओं द्वारा आकलन वर्ष (AY) 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर करने की घोषणा की थी, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है।
यह विस्तार आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म में “संरचनात्मक और विषयवस्तु संशोधनों” के कारण किया गया था, जिसकी अधिसूचना अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में जारी की गई थी। AY 2025-26 के लिए ITR फॉर्म में किए गए बदलावों के लिए ITR दाखिल करने की सुविधाओं और बैक-एंड सिस्टम में भी संशोधन करने की आवश्यकता है।
पिछले कुछ वर्षों में ITR दाखिल करने में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो बढ़ते अनुपालन और कर आधार के विस्तार को दर्शाती है। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए, 31 जुलाई, 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि आकलन वर्ष 2023-24 में यह संख्या 6.77 करोड़ थी, जो साल-दर-साल 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पीटीआई जेडी एमआर
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