नई दिल्ली, 22 सितंबर (पीटीआई) – एक शिकायत के मद्देनजर, NHRC ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और मुंबई पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में एक लोकप्रिय अभिनेता को बिना किसी चेतावनी या अस्वीकरण के, स्क्रीन पर प्रतिबंधित ई-सिगरेट का उपयोग करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि मामले की कार्यवाही से पता चला है।
इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि यह विशेष दृश्य “खुले तौर पर स्ट्रीम किया गया”, जिसने कथित तौर पर ऐसे प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देकर युवा दर्शकों को गुमराह किया या नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
मंत्रालय या ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि अधिकारियों को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया जाए, और आयोग की जांच के लिए दो सप्ताह के भीतर एक “कार्रवाई रिपोर्ट” प्रस्तुत की जाए।
22 सितंबर की मामले की कार्यवाही के अनुसार, “शिकायतकर्ता, विनायक जोशी, लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी, ने आरोप लगाया कि ‘बै***ड्स ऑफ बॉलीवुड’ (सीजन 1, एपिसोड 7) नामक एक लोकप्रिय नेटफ्लिक्स वेब सीरीज में, एक प्रसिद्ध अभिनेता रणबीर कपूर को बिना किसी चेतावनी या अस्वीकरण के, स्क्रीन पर एक प्रतिबंधित ई-सिगरेट का उपयोग करते हुए दिखाया गया है।”
शिकायतकर्ता ने चिंता व्यक्त की है कि ऐसा “गैर-जिम्मेदाराना सामग्री अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती है, कानून प्रवर्तन का अनादर करती है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता को नुकसान पहुंचाती है।”
कार्यवाही में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने NHRC से हस्तक्षेप करने और भारतीय कानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करने और “हानिकारक सामग्री फैलाने” के लिए “अभिनेताओं, निर्माताओं और नेटफ्लिक्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का अनुरोध” किया है।
NHRC ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया कानूनों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होते हैं।
कार्यवाही में कहा गया है कि NHRC की एक पीठ, जिसकी अध्यक्षता इसके सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है।
इसमें आगे कहा गया है, “इसके अलावा, यह घटना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 की धारा 4 के साथ पठित धारा 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि धारा 4 किसी भी रूप में ई-सिगरेट के भंडारण, उपयोग और प्रचार को प्रतिबंधित करती है, और धारा 7 ऐसे प्रतिबंधित उत्पादों का विज्ञापन या प्रचार करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों को दंडित करती है।”
रजिस्ट्री को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि “उचित कार्रवाई की जा सके और ऐसी सामग्री पर तुरंत रोक लगाई जा सके जो युवा पीढ़ियों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है।”
इसमें कहा गया है कि नोटिस मुंबई पुलिस आयुक्त को भी दिया गया है, जिसमें “इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माताओं और आयातकों की पहचान और संचालन की जांच शुरू करने, और अभिनेता रणबीर कपूर और निर्माताओं/प्रोडक्शन कंपनी, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स सहित अन्य व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 और अन्य लागू आपराधिक कानूनों के उल्लंघन में इसके विज्ञापन, चित्रण या प्रचार में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एफआईआर दर्ज करने सहित उचित कानूनी कार्रवाई करने” के संबंध में है।
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