
देहरादून, ७ अक्टूबर (PTI) — उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बिल, 2025 को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त किया जाएगा और सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर समान कानून लागू होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा, “राज्यपाल की मंजूरी के साथ, इस बिल को कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।” उन्होंने X पर बताया, “इस कानून के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा प्रणाली के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह कानून राज्य में शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और गुणवत्ता-उन्मुख बनाने में निश्चित रूप से मदद करेगा।”
इस बिल के लागू होने के साथ, मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट, 2016 और गैर-सरकारी अरबी व फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019, 1 जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएंगे।
इस साल अगस्त में राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद, यह बिल उत्तराखंड विधानसभा के गढ़वाल में आयोजित मानसून सत्र में पारित किया गया था।
बिल के तहत, मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी के शैक्षणिक संस्थानों को भी राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा मिलेगा। अब तक अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित थी।
बिल के अनुसार, एक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा, जो सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का दायित्व सुनिश्चित करेगा। यह प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन संस्थानों में शिक्षा उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार impart की जाए और छात्रों का मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि “मदरसा शिक्षा प्रणाली वर्षों से गंभीर समस्याओं का सामना कर रही थी, जिसमें केंद्रीय छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताएँ, मिड-डे मील योजना में अनियमितताएँ और प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी शामिल हैं।” उन्होंने कहा कि यह बिल “सरकार को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संचालन की प्रभावी निगरानी करने और आवश्यक निर्देश जारी करने में सक्षम बनाएगा, जिससे राज्य में शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक सद्भाव और मजबूत होगा।”
PTI
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