
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (PTI) – दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति मनीमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि यह अंतरिम स्तर पर कुछ फैन पेजेज़ को हटाने के लिए कोई एकतरफा आदेश नहीं दे रहा है और इन फैन पेजेज़ को सुनवाई के बाद ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।
न्यायालय ने मामले को 27 मार्च, 2026 को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और बाद में एक विस्तृत अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करेगा।
कोर्ट उस याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें ऋतिक रोशन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम, तस्वीरों और एआई-जनित अनुपयुक्त सामग्री का गैरकानूनी उपयोग रोकने के लिए प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया था।
हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन, फिल्म निर्माता करण जौहर, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, “आर्ट ऑफ लिविंग” के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की थी।
गायक कुमार सानू की इसी प्रकार की याचिका भी उच्च न्यायालय में लंबित है।
प्रचार अधिकार, जिसे सामान्यतः व्यक्तित्व अधिकार कहा जाता है, किसी की छवि, नाम या समानता की रक्षा, नियंत्रण और उससे लाभ कमाने का अधिकार है। PTI SKV DV DV
