ग्रीन पटाखों के लिए SC की मंजूरी पर बीजेपी ने खुशी जताई, AAP को लगाया प्रतिबंध का जिम्मेदार

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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (पीटीआई) — बीजेपी ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति देना पार्टी के उस रुख को सही साबित करता है कि पूर्व AAP सरकार ने अदालत में ऐसे तर्क प्रस्तुत किए थे, जिनके कारण पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया।

बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नेतृत्व वाली AAP सरकार की सनातन धर्म के प्रति मंशा ईमानदार नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजधानी में ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध को कुछ शर्तों के साथ ढीला कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 से 21 अक्टूबर तक की अनुमति होगी और उनका उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तथा शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही सीमित रहेगा।

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला पार्टी के रुख को सही साबित करता है।

उन्होंने कहा, “हम लंबे समय से कह रहे हैं कि पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे तर्क प्रस्तुत किए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया। दिल्ली के लोगों ने अब सही सरकार चुनी है। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं और वर्तमान सरकार उन्हें हल करने के लिए काम कर रही है। यह सनातनियों के लिए जीत है।”

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अदालत का आदेश वर्तमान दिल्ली सरकार द्वारा किए गए “सकारात्मक सिफारिश” के कारण संभव हुआ।

उन्होंने आरोप लगाया, “पहले, AAP सरकार अदालत को नकारात्मक सिफारिश देती थी और यहां तक कि ग्रीन पटाखों पर भी प्रतिबंध चाहती थी। AAP की सनातन धर्म और उसके त्योहारों के प्रति मंशा ईमानदार नहीं थी।”

दिल्ली कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने फैसले को “परिवर्तन का प्रतीक” बताया।

उन्होंने कहा, “सरकार बदलने के बाद हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध खत्म हो गया है। पिछली सरकार दिवाली मनाने के अधिकार की रक्षा के लिए कभी अदालत नहीं गई। हमने लोगों की राय प्रस्तुत की और अब त्योहार परंपरागत तरीके से ग्रीन पटाखों के साथ मनाया जा सकता है।”

इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए दिल्ली PWD मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि इस फैसले ने दिवाली उत्सव की “गरिमा बहाल” की है।

उन्होंने कहा, “सालों तक दिल्ली के लोगों को यह महसूस कराया गया कि दिवाली मनाना अपराध है। यह आदेश हमारे परंपराओं को जिम्मेदारी के साथ मनाने की स्वतंत्रता, गौरव और रोशनी वापस लाता है।”

पटाखों पर प्रतिबंध ढीला करते हुए मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा, “हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, इसे सीमित रूप से अनुमति देते हुए पर्यावरण से समझौता नहीं करना चाहिए।”

AAP नेता और पूर्व दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी सरकार वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए काम जारी रखेगी।

उन्होंने कहा, “हमने प्रदूषण कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने के बाद, हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार नियमों का पालन करेगी और त्योहार के दौरान वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए काम करती रहेगी।”

(पीटीआई)

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