मुंबई, 16 अक्टूबर (PTI): अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, जो अपने कारोबारी पति राज कुंद्रा के साथ ₹60 करोड़ की ठगी के मामले में फंसी हैं, ने बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली अपनी याचिका वापस ले रही हैं क्योंकि उनकी यात्रा की योजना अमल में नहीं आ सकी।
शेट्टी के वकील निरंजन मुंदारगी ने मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ के समक्ष यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा, “जब भी वह (शेट्टी) और उनके पति भविष्य में यात्रा करना चाहेंगे, वे अदालत से अनुमति लेने के लिए नई याचिका दाखिल करेंगे। वह इस समय मौजूदा याचिका पर जोर नहीं दे रही हैं।”
दीपक कोठारी नामक व्यक्ति ने दंपति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने उसे अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्रा. लि. में ₹60 करोड़ निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन यह राशि उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल की।
पिछले महीने दंपति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकआउट सर्कुलर (LOC) को निलंबित करने की मांग की थी, जो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा उनके खिलाफ जारी किया गया था और जो मामले की जांच कर रही है।
उन्होंने अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच पेशेवर कारणों से विदेश यात्रा करने और एक अवकाश यात्रा की अनुमति मांगी थी।
गुरुवार को अदालत ने शेट्टी की याचिका वापसी को स्वीकार कर लिया और LOC निलंबन की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर तय की।
पहली सुनवाइयों के दौरान अदालत ने कहा था कि जब तक आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला लंबित है, उन्हें अवकाश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि वे ₹60 करोड़ जमा करने को तैयार हों, तो उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा।
शेट्टी ने अमेरिका यात्रा की अनुमति मांगी थी, जहां उन्हें अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इस पर अदालत ने उनसे उस कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र या अनुबंध प्रस्तुत करने को कहा था।
मुंदारगी ने तब कहा था कि अदालत से यात्रा की अनुमति मिले बिना कोई अनुबंध नहीं किया जा सकता।
उन्होंने पहले यह भी बताया था कि शेट्टी और कुंद्रा दोनों ने जांच में सहयोग किया है और पूछताछ के लिए पेश भी हुए हैं।
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