नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (पीटीआई)
सरकार ने रविवार को मासिक GSTR-3B टैक्स भुगतान फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा 5 दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर तक कर दी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक अधिसूचना में कहा कि सितंबर और जुलाई-सितंबर तिमाही के GSTR-3B फाइलर 25 अक्टूबर तक कर का भुगतान कर सकते हैं।
CBIC ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “@cbic_india ने GSTR-3B फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी।”
GSTR-3B एक मासिक और त्रैमासिक सारांश रिटर्न है, जिसे पंजीकृत करदाता हर महीने अलग-अलग श्रेणियों के लिए 20, 22 और 24 तारीख़ के बीच दाखिल करते हैं।
इस विस्तार की उम्मीद थी, क्योंकि 20 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार है।
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