सुप्रीम कोर्ट ने IndiGo उड़ानों में अव्यवस्था पर त्वरित सुनवाई से किया इनकार, कहा—सरकार ने कदम उठाए हैं

SUPREME COURT OF INDIA, NEW DELHI

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (PTI) — सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को IndiGo की बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने की स्थिति पर तुरंत सुनवाई की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पहले ही हालात नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जो न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची के साथ पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, ने कहा,

“यह वास्तव में गंभीर मामला है। लाखों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। लेकिन हमें जानकारी है कि भारत सरकार ने समय पर कार्रवाई की है।”

अदालत में एक वकील ने यह मुद्दा उठाया कि यात्रियों को उड़ान रद्द होने की अग्रिम जानकारी नहीं दी जा रही है और दावा किया कि 95 हवाई अड्डों पर लगभग 2,500 उड़ानें देरी और रद्दीकरण से प्रभावित हुई हैं।

इंडिगो में अव्यवस्था सोमवार को लगातार सातवें दिन भी जारी रही। केवल दिल्ली और बेंगलुरु से ही 250 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं—दिल्ली से 134 और बेंगलुरु से 117, सूत्रों के अनुसार।

यह संकट 2 दिसंबर से शुरू हुआ था जब पायलटों के संशोधित ड्यूटी-टाइम मानकों के चलते अचानक बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने लगीं, जिससे देशभर में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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