थाई अधिकारियों ने लुथरा बंधुओं को भारत डिपोर्ट किया

**EDS: SCREENGRAB VIA PTI VIDEOS** Bangkok: Luthra brothers Saurabh and Gaurav, co-owners of Goa's 'Birch by Romeo Lane' nightclub, detained in Thailand over the deadly club fire, being escorted at the airport ahead of their deportation to India, in Bangkok, Tuesday, Dec. 16, 2025. (PTI Photo)(PTI12_16_2025_000023B)

बैंकॉक, 16 दिसंबर (PTI) — थाईलैंड के अधिकारियों ने मंगलवार को इस महीने की शुरुआत में आग लगने से 25 लोगों की मौत वाले गोवा के नाइटक्लब के सह-मालिक गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा को भारत डिपोर्ट कर दिया। इस त्रासदी की जांच अभी जारी है।

सूत्रों के अनुसार, दोनों दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं और भारत पहुंचने पर उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि दोनों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा।

आग की घटना के संबंध में उनके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है।

ऑनलाइन सामने आए वीडियो में 44 वर्षीय गौरव और 40 वर्षीय सौरव को बैंकॉक एयरपोर्ट पर भारत रवाना होने से पहले थाई पुलिस की निगरानी में ले जाते हुए देखा गया।

यह डिपोर्टेशन 11 दिसंबर को फुकेट में उनकी हिरासत के कुछ दिन बाद हुई है, जो इस मामले में भारतीय मिशन के हस्तक्षेप के बाद हुई थी। भारतीय मिशन थाई सरकार के साथ लगातार संपर्क में था।

लुथरा बंधु उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिक हैं और 6 दिसंबर को लगी आग के तुरंत बाद थाईलैंड चले गए थे। बताया गया है कि घटना के समय वे दिल्ली में एक शादी में शामिल होने आए थे।

दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।

इस आग की घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया था और नाइटक्लब प्रबंधन द्वारा कथित सुरक्षा उल्लंघनों और चूक को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे।

भारतीय सरकार ने दोनों भाइयों के पासपोर्ट रद्द करने के बाद थाई अधिकारियों को एक डोजियर सौंपा, जिसमें 25 लोगों की मौत में उनकी कथित भूमिका का उल्लेख करते हुए औपचारिक रूप से उनके डिपोर्टेशन की मांग की गई थी।

भारत और थाईलैंड ने 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो जून 2015 में लागू हुई।

इस मामले में गोवा पुलिस अब तक नाइटक्लब के पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के खिलाफ दायर एक सिविल मुकदमे को जनहित याचिका में बदलते हुए टिप्पणी की कि इस त्रासदी के लिए “किसी न किसी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।” PTI SCY SCY

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