मुंबई, 18 दिसंबर (पीटीआई): 60 करोड़ रुपये के आपराधिक विश्वासघात मामले में मुंबई पुलिस की जांच का सामना कर रहे कारोबारी राज कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी पर अब धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है, अधिकारियों ने बुधवार को बताया।
पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस हाई-प्रोफाइल दंपति के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात के साथ-साथ धोखाधड़ी की धारा भी जोड़ी है।
एक अधिकारी के अनुसार, पहले यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत दर्ज किया गया था और जांच के बाद इसमें धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) जोड़ी गई है।
यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के 1 जुलाई 2024 को लागू होने से पहले दर्ज किया गया था, इसलिए आईपीसी के तहत ही कार्रवाई की गई है। आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के मामले में दोष सिद्ध होने पर सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
यह केस मुंबई के जुहू निवासी 60 वर्षीय कारोबारी दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में 60.4 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया। यह सौदा अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा था, जिसमें कुंद्रा और शेट्टी निदेशक थे।
ईओडब्ल्यू ने इस मामले में पहले ही कुंद्रा और शेट्टी के बयान दर्ज कर लिए हैं।
इस बीच, कुंद्रा ने अपने सत्यापित एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें निराधार बताया।
उन्होंने कहा, “हम अपने और मेरी पत्नी के खिलाफ लगाए जा रहे निराधार और प्रेरित आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हैं। इन मुद्दों को बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “माननीय उच्च न्यायालय में पहले ही एक क्वैशिंग याचिका दायर की जा चुकी है और वह विचाराधीन है। हमने जांच में पूरा सहयोग किया है और हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। हम मीडिया से संयम बरतने का आग्रह करते हैं क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है।”

